crossorigin="anonymous"> ‘मुफ्त की रेवड़ियां’ मामला : सुप्रीम कोर्ट ने मप्र, राजस्थान सरकार से मांगा जवाब - Sanchar Times

‘मुफ्त की रेवड़ियां’ मामला : सुप्रीम कोर्ट ने मप्र, राजस्थान सरकार से मांगा जवाब

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ‘मुफ्त की रेवड़ियां ’ मामले में एक जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों से शुक्रवार को जवाब तलब किया। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़ी एक जनहित याचिका पर केंद्र, निर्वाचन आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक को भी नोटिस जारी किए। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि दोनों राज्य की सरकारें मतदाताओं को पल्रोभन देने के लिए करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग कर रही हैं। शुरू में याचिका पर विचार करने के लिए अनिच्छुक शीर्ष अदालत हालांकि बाद में इस पर विचार करने के लिए सहमत हो गई। न्यायालय ने पूछा कि वह चुनाव से पहले संबंधित सरकारों द्वारा किए गए सभी प्रकार के वादों को कैसे नियंत्रित कर सकता है।

पीठ ने कहा, ‘चुनाव से पहले, सभी प्रकार के वादे किए जाते हैं और हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते।’ शीर्ष अदालत ने यह भी पूछा कि याचिका उच्च न्यायालय में क्यों दायर नहीं की गई। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील विरंदर कुमार शर्मा ने कहा, ‘चुनाव से पहले सरकार द्वारा नकदी बांटने से ज्यादा क्रूर कुछ नहीं हो सकता। ऐसा हर बार हो रहा है और इसका बोझ अंतत: करदाताओं पर ही पड़ता है।’
उन्होंने यह भी कहा कि याचिका दो राज्यों में मुफ्त सुविधाएं देने से संबंधित है। पीठ ने कहा, ‘नोटिस जारी किया जाए। चार सप्ताह के भीतर जवाब दीजिए।’ पीठ ने वकील से कहा कि वह प्रतिवादियों की सूची से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय को हटाकर इसकी जगह राज्य सरकार का नाम रखें, जिसका प्रतिनिधित्व मुख्य सचिव के माध्यम से किया जाएगा। न्यायालय ने भट्टूलाल जैन की जनहित याचिका पर सुनवाई की और इसे ऐसी ही एक अन्य याचिका के साथ नत्थी करने का आदेश दिया। इससे पहले अिनी उपाध्याय ने इस मुद्दे पर याचिका दायर की थी, जिसे अगस्त 2022 में तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था।


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