कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग को इस महत्वपूर्ण कानून में बिना सार्वजनिक परामर्श के एकतरफा संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती
ST.News Desk : कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें चुनाव संचालन नियम, 1961 में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती दी गई है। पार्टी ने आरोप लगाया कि इस बदलाव से चुनावी प्रक्रिया की अखंडता खतरे में पड़ गई है। सरकार ने चुनावी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक चुनाव नियम में संशोधन किया, जिसके तहत सीसीटीवी कैमरों, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक निरीक्षण से बाहर कर दिया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग को इस महत्वपूर्ण कानून में बिना सार्वजनिक परामर्श के एकतरफा संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
चुनाव आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने 20 दिसंबर को चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93(2)(ए) में संशोधन किया, जो सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले कागजात और दस्तावेजों के प्रकार को सीमित करता है। चुनाव अधिकारियों ने चेतावनी दी कि सीसीटीवी कैमरों की अनुमति से मतदाता गोपनीयता पर खतरा हो सकता है और इसका दुरुपयोग हो सकता है।