crossorigin="anonymous"> दिल्ली हाईकोर्ट में रिश्वत मामले की सुनवाई, कोर्ट ने जांच की पारदर्शिता पर उठाए सवाल - Sanchar Times

दिल्ली हाईकोर्ट में रिश्वत मामले की सुनवाई, कोर्ट ने जांच की पारदर्शिता पर उठाए सवाल

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ST.News Desk : दिल्ली हाईकोर्ट में राउज एवेन्यू कोर्ट के अहलमद (न्यायिक कर्मचारी) पर लगे रिश्वत के आरोप से जुड़े मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। आरोपी की अग्रिम जमानत और एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने कई अहम टिप्पणियां कीं और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता जताई।

आरोपी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने अदालत को बताया कि याचिका में पक्षपात का आरोप प्रमुख है और उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जिस जांच अधिकारी के खिलाफ उन्होंने पूर्व में शिकायत दर्ज कराई थी, उसी को इस मामले की जांच सौंपी गई है। उनका कहना था कि इससे जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं और यह स्थिति उनके लिए कठिनाइयां बढ़ा रही है।

जवाब में दिल्ली सरकार की ओर से पेश एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल संजीव भंडारी ने अदालत को बताया कि मामले से जुड़ी कुछ अहम सामग्री रिकॉर्ड पर आ चुकी है और और भी साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को करने का अनुरोध किया।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि “हम किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई कर्मचारी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया, तो न्यायिक प्रक्रिया उसके खिलाफ सख्ती से आगे बढ़ेगी।”

कोर्ट ने जांच की पारदर्शिता को लेकर भी सख्त रुख अपनाया। न्यायमूर्ति गेडेला ने कहा, “यह न केवल पारदर्शी होना चाहिए, बल्कि पारदर्शी दिखना भी चाहिए। अगर थोड़ी भी आशंका है, तो उसे दूर किया जाना चाहिए।”

संजीव भंडारी द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है, जिसमें उस अधिकारी को भी शामिल किया गया है जिसके खिलाफ शिकायत थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि संबंधित अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा की जाए ताकि किसी भी तरह की पक्षपात की आशंका न रह जाए।

कोर्ट ने दोनों पक्षों को अतिरिक्त दस्तावेज और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति दी है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी, जिसमें आगे की रणनीति और संभावित आदेशों पर विचार किया जाएगा।


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