Skip to content
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook
Sanchar Times

Sanchar Times

Hindi NEWS

  • होम
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • राज्य
    • दिल्ली/NCR
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • झारखण्ड
    • बिहार
    • मध्यप्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
    • हिमाचल
  • राजनीति
    • भाजपा
    • कांग्रेस
    • चुनाव
  • खेल
  • पर्यटन
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • संपादकीय
  • सोशल मीडिया
  • Toggle search form
श्रेणियांराष्ट्रीयअंतर्राष्ट्रीयराज्यराजनीतिखेलमनोरंजनसंपादकीयलाइफस्टाइलसोशल मीडिया
होम पर वापस जाएंराष्ट्रीय
hadtal 1

हड़ताली ट्रांसपोर्टर्स को सरकार ने मनाया

Posted on January 3, 2024January 3, 2024 By Chhavi Singh

हिट एंड रन कानून को लेकर हो रहे विरोध के आज पूरी तरह से खत्म होने की उम्मीद है। नए कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह हो गई है। ट्रांसपोर्ट संगठन ने देशभर के ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा है। दरअसल, अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस (AIMTC) की गृह सचिव के साथ बैठक हुई जिसके बाद सरकार की तरफ से संगठन को आश्वसान दिया गया कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा और जब भी इसे लागू किया जाएगा तो संगठन से चर्चा की जाएगी। गृह सचिव अजय भल्ला ने ट्रांसपोर्टर्स को यकीन दिलाया कि सरकार, ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स की सभी आशंकाओं का समाधान करेगी जिसके बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने की अपील की।
पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पर असर, दूध-सब्जियों के दाम बढ़े
पिछले 2 दिनों से जारी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पर खासा असर पड़ा जिस वजह से दूध और सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी तक हुई। वहीं इस हड़ताल के बीच चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। हालात सामान्य होने तक चंडीगढ़ में दोपहिया वाहनों को दो लीटर और चार पहिया वाहनों को पांच लीटर तेल मिलेगा। ये आदेश उपायुक्त ने जारी किया है।

ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर क्यों?
हिट एंड रन के नए कानूनी प्रावधान के खिलाफ
10 साल की सजा,7 साल के जुर्माने का विरोध
हादसा होने पर पुलिस को जानकारी देना जरूरी होगा
जो ड्राइवर हादसे की जानकारी नहीं देगा उसपर केस होंगे
ड्राइवरों को डर, घायलों कि मदद की तो भीड़ के गुस्से का होंगे शिकार
संशोधन से पहले जिम्मेदार लोगों से सुझाव नहीं लिया गया
पहले हिट एंड रन मामले में 2 साल की सज़ा का प्रावधान था
सरकार का रुख-
अभी नहीं लागू हुआ हिट एंड रन कानून
10 साल की सजा, जुर्माने का प्रावधान लागू नहीं होगा
संगठन ने ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने के लिए कहा
ऑर्गनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन बल मलकीत सिंह ने कहा है कि स्ट्राइक खत्म करने की अपील की गई है। सरकार ने हमारी बात सुनी है और होम सेक्रेटरी ने कहा है कि गलतफहमी दूर हो गई है। सिंह ने कहा, सरकार ने कहा कि 10 साल की सजा और जुर्माना का कानून अभी लागू नहीं है। इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। हम आपको पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि ये कानून आगे लागू नहीं होने देंगे। आप लोगों की जो भी चिंता होगी, उसे सरकार के पास लेकर जाएंगे। अगर ये कानून लागू होगा तो सरकार को हमारे शव के ऊपर से गुजरना होगा। उसके बाद ही सरकार ये कानून लागू कर पाएगी। उन्होंने कहा कि हम आपसे अपील करते हैं कि आपकी चिंता का हल निकल चुका है। आप अपने वाहनों पर आएं और बिना डर के चलाएं।

राष्ट्रीय

Post navigation

Previous Post: रोहित के पास इतिहास रचने का आखिरी मौका!
Next Post: दिल्ली समेत कई राज्यों में बढ़ी ठंड, कश्मीर में जम गया डल झील का पानी

Special Report

  • tukaram mude
    Maharashtra FDA Action : तुकाराम मुंडे का ‘सिंघम’ एक्शन, McDonald’s से स्कूलों तक सख्ती; जानिए क्यों मचा हड़कंप
  • झारखंड छात्र आंदोलन
    झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर आंदोलन 21वें दिन भी जारी, 15 अगस्त को ‘तिरंगा यात्रा’ निकालेंगे JPSC-JSSC अभ्यर्थी
  • Yogi Adityanath on Partition 1947
    1947 में मोदी जैसे प्रधानमंत्री होते तो कोई भारत का नुकसान नहीं कर पाता, बंटवारे पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान
  • Sawan Purnima 2026: 27 या 28 अगस्त कब है सावन पूर्णिमा? जानें स्नान-दान और पूजा का शुभ मुहूर्त
  • बंबीहा गैंग के तीन आरोपी मलयेशिया से भारत लाए गए, जानें किस मामले में थे वांछित
  • राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में आज शामिल होंगे अमित शाह, 850 से ज्यादा अधिकारी करेंगे मंथन
  • सावन में मछली दावत पर बवाल, ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस को घेरा; अजय राय ने दी सफाई
  • NEET-UG पेपर लीक विरोध प्रदर्शन की हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई पांच सदस्यीय समिति

Sanchaar Times

देश-दुनिया, राजनीति, बिजनेस, खेल और मनोरंजन की ताजा खबरें हिंदी में पढ़ें।

Quick Links

होम
हमारे बारे में
संपर्क करें
Privacy Policy
Disclaimer

प्रमुख श्रेणियां

राष्ट्रीय
राज्य
राजनीति
बिजनेस
खेल
मनोरंजन

हमसे संपर्क करें

Editor/Chief Editor: Pankaj Kumar
Office Address: 190, Pratap Nagar, Mayur Vihar Phase-1, Delhi – 110091
Email: sanchartimes.news@gmail.com
Media: Email-media@sanchartimes.news

Follow us on Social Media

  • YouTube
  • X

© Sanchar Times. All Rights Reserved.

Powered by PressBook WordPress theme

होमराष्ट्रीयअंतर्राष्ट्रीयराज्यराजनीतिखेलमनोरंजनसंपादकीयलाइफस्टाइलसोशल मीडिया