Skip to content
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook
Sanchar Times

Sanchar Times

Hindi NEWS

  • होम
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • राज्य
    • दिल्ली/NCR
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • झारखण्ड
    • बिहार
    • मध्यप्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
    • हिमाचल
  • राजनीति
    • भाजपा
    • कांग्रेस
    • चुनाव
  • खेल
  • पर्यटन
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • संपादकीय
  • सोशल मीडिया
  • Toggle search form
श्रेणियांराष्ट्रीयअंतर्राष्ट्रीयराज्यराजनीतिखेलमनोरंजनसंपादकीयलाइफस्टाइलसोशल मीडिया
होम पर वापस जाएंदिल्ली/NCR
cbi

आबकारी केस: केजरीवाल-सिसोदिया को राहत देने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची CBI

Posted on May 18, 2026May 18, 2026 By Chhavi Singh

दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक बार फिर कानूनी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस मामले में 19 मई को सुनवाई होगी। वहीं, अदालत की अवमानना से जुड़े मामले की सुनवाई भी अब नई बेंच करेगी

ST.News Desk

दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त किए जाने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले की सुनवाई 19 मई को जस्टिस मनोज जैन की बेंच करेगी।

इससे पहले यह मामला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के पास था। हालांकि, उन्होंने केजरीवाल और अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के बाद खुद को इस केस की सुनवाई से अलग कर लिया।

अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और विनय मिश्रा के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र दुडेजा की बेंच करेगी। इस मामले में भी 19 मई को सुनवाई प्रस्तावित है।

दरअसल, केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से खुद को मामले की सुनवाई से अलग करने की मांग की थी। उन्होंने अदालत में निष्पक्ष सुनवाई को लेकर सवाल उठाए थे। हालांकि, 20 अप्रैल को जस्टिस शर्मा ने इस मांग को खारिज कर दिया था।

अपने आदेश में जस्टिस शर्मा ने कहा था कि किसी भी राजनेता को न्यायपालिका के प्रति अविश्वास का माहौल बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि किसी जज से सुनवाई से अलग होने की मांग करना न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने जैसा है।

इसके बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस शर्मा के खिलाफ कई पोस्ट सामने आए। अदालत ने इन्हें गंभीरता से लेते हुए कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू की। जस्टिस शर्मा ने अपने आदेश में उन पत्रों का भी उल्लेख किया, जिनमें केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने अदालत की कार्यवाही के बहिष्कार की बात कही थी।

इसके अलावा अदालत ने अरविंद केजरीवाल के उस वीडियो का भी संज्ञान लिया, जिसमें उन्होंने जस्टिस शर्मा की अदालत में पेश न होने और कार्यवाही का बहिष्कार करने के कारणों को सार्वजनिक रूप से बताया था।

फिलहाल, दिल्ली हाई कोर्ट में अब इस पूरे मामले पर कानूनी और राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं।

दिल्ली/NCR, राष्ट्रीय

Post navigation

Previous Post: सासाराम रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, एक बोगी जलकर खाक
Next Post: पश्चिम बंगाल में जल्द लागू होगा 7वां वेतन आयोग, सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी

Special Report

  • tukaram mude
    Maharashtra FDA Action : तुकाराम मुंडे का ‘सिंघम’ एक्शन, McDonald’s से स्कूलों तक सख्ती; जानिए क्यों मचा हड़कंप
  • झारखंड छात्र आंदोलन
    झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर आंदोलन 21वें दिन भी जारी, 15 अगस्त को ‘तिरंगा यात्रा’ निकालेंगे JPSC-JSSC अभ्यर्थी
  • Yogi Adityanath on Partition 1947
    1947 में मोदी जैसे प्रधानमंत्री होते तो कोई भारत का नुकसान नहीं कर पाता, बंटवारे पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान
  • SRCC में 13 साल बाद फिर गूंजा ‘आधा भरा ग्लास’, PM Modi ने बताया कैसे बदला भारत को देखने का नजरिया
  • (no title)
  • Government Employees News: सरकारी कर्मचारियों को एक साथ कई फायदे, DA की 2 किश्तें और पेंशन में 15% तक बढ़ोतरी; जानिए कब मिलेगा पैसा
  • Dinesh Sharma को अंडमान-निकोबार का उपराज्यपाल बनाने के पीछे क्या है BJP की रणनीति? ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर बड़ा संदेश
  • सागर में जहरीली शराब का कहर! 9 से ज्यादा लोगों की मौत, ‘बाम्बे व्हिस्की’ शिकायत पर उठे सवाल

Sanchaar Times

देश-दुनिया, राजनीति, बिजनेस, खेल और मनोरंजन की ताजा खबरें हिंदी में पढ़ें।

Quick Links

होम
हमारे बारे में
संपर्क करें
Privacy Policy
Disclaimer

प्रमुख श्रेणियां

राष्ट्रीय
राज्य
राजनीति
बिजनेस
खेल
मनोरंजन

हमसे संपर्क करें

Editor/Chief Editor: Pankaj Kumar
Office Address: 190, Pratap Nagar, Mayur Vihar Phase-1, Delhi – 110091
Email: sanchartimes.news@gmail.com
Media: Email-media@sanchartimes.news

Follow us on Social Media

  • YouTube
  • X

© Sanchar Times. All Rights Reserved.

Powered by PressBook WordPress theme

होमराष्ट्रीयअंतर्राष्ट्रीयराज्यराजनीतिखेलमनोरंजनसंपादकीयलाइफस्टाइलसोशल मीडिया