ST.News Desk : दिल्ली की एक अदालत ने चीनी मोबाइल फोन कंपनी वीवो से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) राजन मलिक को जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किरण गुप्ता ने मलिक को जमानत प्रदान की, जिसे अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था।
न्यायाधीश ने मलिक के वकील हेमंत शाह की दलील को स्वीकार किया, जिसमें कहा गया था कि उनके मुवक्किल की हिरासत को बढ़ाने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
ईडी ने एक बड़े धन शोधन रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया, जिसमें चीनी नागरिकों और कई भारतीय कंपनियों का संबंध बताया गया है। ईडी का आरोप है कि वीवो ने भारत में कर चोरी करने के लिए 62,476 करोड़ रुपये ‘‘अवैध रूप से’’ चीन भेजे थे।