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सासाराम : मैरिज हॉल मामले में 23 बालिग महिलाओं को कोर्ट से मिली राहत, पीड़ित मानकर छोड़ा गया

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रोहतास जिले के दावथ थाना क्षेत्र के मलियाबाग स्थित मैरिज हॉल में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी गई 23 बालिग महिलाओं को सासाराम कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें पीड़ित मानते हुए रिहा कर दिया

रिपोर्ट/रविंद्र मेहता/हैदर अली, रोहतास ब्यूरो चीफ संचार टाइम्स

खबर सासाराम से है, जहां दावथ थाना क्षेत्र के मलियाबाग स्थित एक मैरिज हॉल में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए मामले में आज 23 बालिग महिलाओं को सासाराम के सिविल कोर्ट में पेश किया गया।

इससे पहले इस मामले में 18 नाबालिग लड़कियों को पास्को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। वहीं आज पेश की गई 23 वयस्क महिलाओं के मामले में कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

सासाराम सिविल कोर्ट के स्पेशल पीपी हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि मैरिज हॉल से पकड़ी गई सभी बालिग महिलाओं को अदालत ने पीड़ित के रूप में माना है। उनके बयान दर्ज करने के बाद माननीय न्यायालय ने सभी को रिहा कर दिया।

बताते चलें कि 3 अप्रैल की शाम रोहतास जिले के दावथ थाना क्षेत्र के मलियाबाग स्थित प्रकाश मैरिज हॉल में बिक्रमगंज के एसडीएम प्रभात कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई थी। इस दौरान मौके से करीब 80 युवक-युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था।

छापेमारी के बाद प्रशासन ने मैरिज हॉल को सील कर दिया था और पूरे मामले की जांच शुरू की गई थी। आज उसी कड़ी में पकड़ी गई बालिग महिलाओं को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें राहत मिली।

बाइट: हीरा प्रताप सिंह, स्पेशल पीपी, सिविल कोर्ट, सासाराम।


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