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सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय : आत्महत्या निवारण के मामले में संवेदनशीलता की आवश्यकता

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ST.News Desk : सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 306 के तहत आत्महत्या के मामलों में अभियोजन की प्रक्रिया पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि आत्महत्या निवारण का अपराध केवल पीड़ित के परिवार के सदस्यों की भावनाओं को शांत करने के लिए यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियों को इस मामले में अधिक संवेदनशील और सतर्क रहना चाहिए, ताकि अभियोजन की प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो।

अभियोजन की प्रक्रिया में सावधानी बरतने की आवश्यकता
कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 306 का उपयोग पुलिस द्वारा लापरवाही से और अत्यधिक तत्परता से किया जा रहा है। इसने यह स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियों को केवल परिवार की तत्काल भावनाओं को शांत करने के लिए इस प्रावधान को लागू नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने जोर दिया कि जहां आवश्यक हो, आरोपियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अभियोजन बिना पर्याप्त सामग्री और तथ्यों के आधार पर न हो।

आत्महत्या के मामलों में आदान-प्रदान का व्यावहारिक दृष्टिकोण
कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी आत्महत्या के मामले में पीड़ित और आरोपी के बीच की बातचीत और उनके आचरण को व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, और इसे केवल अतिशयोक्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अदालत ने चेतावनी दी कि आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों को महिमामंडित नहीं किया जाना चाहिए, खासकर जब पीड़ित की मृत्यु से पहले के संवाद जीवन की वास्तविकताओं से अलग न हो।

निचली अदालतों को सतर्क रहने की सलाह
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को अत्यधिक सावधानी बरतने और अभियोजन के मामलों में यांत्रिक रूप से आरोप तय करने से बचने की सलाह दी। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसियों को हर मामले की सामग्री को गंभीरता से जांचना चाहिए और इसे सटीक रूप से लागू करना चाहिए।

महेंद्र अवासे मामले का संदर्भ
यह निर्णय महेंद्र अवासे द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आधारित है, जिसमें उन्होंने आईपीसी की धारा 306 के तहत दंडनीय अपराधों से उन्हें मुक्त करने की प्रार्थना की थी। रिकॉर्ड के अनुसार, एक व्यक्ति की आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी, और उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उसने अवासे द्वारा परेशान किए जाने का उल्लेख किया था। इसके अलावा, गवाहों ने भी बयान दिए थे, जिनमें कहा गया था कि मृतक व्यक्ति को अवासे द्वारा कर्ज चुकाने के लिए परेशान किया जा रहा था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए यह निर्णय लिया।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भारतीय न्याय व्यवस्था में आत्महत्या निवारण के मामलों में विवेक और संवेदनशीलता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आत्महत्या के मामलों में अभियोजन प्रक्रिया को केवल भावनाओं के आधार पर नहीं चलाया जाना चाहिए, बल्कि प्रत्येक मामले की पूरी गंभीरता से जांच करनी चाहिए।


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